कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा निर्देश
(SHWW समिति द्वारा, 11 सितंबर, 2017 को निर्मित)
संस्थान में एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु एक महिला प्रकोष्‍ठ का गठन किया गया है, ताकि महिलाएं अपने काम को गरिमापूर्ण और आश्वासन के साथ आगे बढ़ा सकें। यह प्रकोष्‍ठ लैंगिक समानता के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।
यह प्रकोष्‍ठ "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के अनुसार "शिकायत समिति" के रूप में कार्य करता है।
संस्थान अपने छात्रों, कर्मचारियों और अतिथियों के लिए वृत्तिक शिक्षा और काम के माहौल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लैंगिक भेदभाव और अनुचित यौन आचरण को रोकना महिला प्रकोष्‍ठ का एक उद्देश्‍य है। आईपीआर के सभी कर्मचारियों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता और न्याय को बढ़ावा देकर इसमें सफलता प्राप्त की गई है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम  2013 के अनुसार निम्नलिखित को "यौन उत्पीड़न" माना जाएगा:

किसी भी प्रकार का अवांछित कार्य या व्यवहार, अर्थात्:

• शारीरिक संपर्क और उसका लाभ उठाना
• यौन संबंधी मांगे या प्रस्‍ताव
• यौन संबंधित टिप्‍पणियाँ
• पोर्नोग्राफी दिखाना या प्रदर्शित करना
• यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण
उत्पीड़न के व्यवहार के कानून से संबंधित यदि निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती हैं, तो यौन उत्पीड़न माना जाएगा:

• रोजगार में प्रत्‍यक्ष या परोक्ष सहयोग प्रदान करने का स्पष्ट वादा
• हानि पहुंचाने की प्रत्‍यक्ष या परोक्ष धमकी
• महिला के वर्तमान या भावी रोजगार को लेकर प्रत्‍यक्ष या परोक्ष धमकी
• उसके काम में बाधा डालना या आपत्तिजनक या प्रतिकूल स्थितियाँ खड़ी करना
• अपमानजनक बर्ताव जो महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित बिंदुओं को भी प्रतिकूल स्थिति निर्मित करने के रूप में माना जाएगा:
• तारीखों के लिए दबाव
• किसी विशेष स्थान और समय पर चर्चा/बैठक के लिए दबाव देना जो किसी महिला को असहज महसूस कराता है
• महिला के रूप,  कपड़ों, शरीर के अंगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना
• महिला को किसी ऐसे तरीके से छूना या घूरना जो उसे असहज महसूस करवाता हो
• यौन चुटकुले सुनाना, यौन पोस्टर लटकाना
• जातीयता की दृष्टि से अपमानजनक शब्दों, वाक्यांशों, विशेषणों का उपयोग करना
• नस्लीय या जातीय प्रकृति का प्रदर्शन जैसे इशारों, चित्रों या रेखाचित्रों का उपयोग जो एक विशेष नस्लीय या जातीय समूह को ठेस पहुँचाते हैं
• किसी महिला की त्वचा के रंग या अन्य नस्लीय / जातीय विशेषताओं के बारे में टिप्पणी
• किसी कर्मचारी की धार्मिक मान्यताओं के बारे में नकारात्मक टिप्पणी
• कर्मचारी के जन्मस्थान या वंश के बारे में नकारात्मक रूढ़ियाँ
• 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों का जिक्र करते समय किसी कर्मचारी की उम्र के बारे में नकारात्मक टिप्पणी
• कर्मचारी की मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के बारे में अपमानजनक या भयभीत करने वाली टिप्‍पणी

आईपीआर की महिला कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में शिकायतें निम्नलिखित रूप में समिति के समक्ष प्रस्‍तुत की जा सकती है:
• महिला कर्मचारी अपने साथ हुई घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर स्थानीय समिति को लिखित रूप में शिकायत कर सकती है।
शिकायतकर्ता को अपनी पहचान, अर्थात्, नाम, समूह और कार्यालय परिसर को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, ताकि शीघ्रता से सही परिणाम मिल सकें और समस्याओं को सकारात्मक तरीके से हल किया जा सके। समिति कर्मचारियों को पूरा आश्वासन देती है कि इन विवरणों को निश्चित रूप से गोपनीय रखा जाएगा और समिति के किसी भी सदस्य द्वारा इस पर बाहर चर्चा नहीं की जाएगी। यह समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करती है।

अनुशंसाएँ
क्या न करें
• किसी भी व्यक्ति को छूने या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को घूरने से बचें,
• लिंग भेद करने वाली टिप्पणी या मजाक न करें, जो किसी भी लिंग या लोगों की श्रेणी को नीचा दिखाए या अपमानित करे।
• किसी की भी तस्वीरें, वीडियो या मौखिक रिकॉर्डिंग बिना उनकी इच्‍छा व सहमति के न लें।
• निजी यौन प्रकृति के किसी भी लिखित, मल्टीमीडिया, चित्र, वीडियो या मौखिक रिकॉर्डिंग को ई-मेल, नियमित पोस्ट, सोशल मीडिया (व्हाट्सएप / फेसबुक / इंस्टाग्राम / स्नैपचैट, आदि) पर या अन्य वेबसाइटों के माध्यम से साझा नहीं किया जा सकता है।
• अस्‍पष्‍ट संकेत न भेजें - किसी भी असहज/अवांछित कार्य के बारे में अपने निर्णय के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध रहें।
• विचारोत्तेजक व्हाट्सएप / एसएमएस संदेश न भेजें
क्‍या करें
• संस्थान में सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें एवं दर्शाएं।
• कोई भी व्यक्ति बातचीत के दौरान कार्यालय का दरवाजा खुला रखने के लिए कह सकता है।
• कोई भी व्यक्ति अनुरोध कर सकता है कि बैठकें केवल कार्यालय के काम के घंटों के दौरान आयोजित हो और एकांत जगह पर न हो।
• कोई भी व्यक्ति यह अनुरोध कर सकता है कि बैठकें और अध्ययन सत्र बाहर से सीमित पहुंच वाले कमरों में या किसी व्यक्ति के निजी कार्यालय कक्ष में होने के बजाय अच्छी तरह से प्रकाशित सार्वजनिक स्थानों पर हो।

कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, इस डर से चुप न रहें।
उपहास के डर से चुप न रहें।
आईपीआर में गठित शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
श्रीमती रंजना गंगराडे(अध्यक्ष)
श्रीमती मनिका शर्म(सदस्य)
श्रीमती कुमुदनी असुदानी (सदस्य)
श्रीमती हेमलता वर्मा (बाहरी सदस्‍य)
श्री ए.ई.हार्वे (गैर-सदस्‍य सचिव)