सतर्कता सूचना

दंडात्‍मक पक्षों पर सतर्कता मामलों के सभी चरणों की शीघ्र प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करने वाले मामलों के संबंध में, यदि किसी मामले में विशेष सतर्कता से देखने की आवश्‍यकता होने पर उस मामले की हर स्थिति को मुख्‍य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा, संदेह की स्थिति में मामले को उसके प्रशासनिक प्रधान, अर्थात मंत्रालय/विभाग के मामले में सचिव को भेजा जा सकता है।

मुख्‍य सतर्कता अधिकारी का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है:
(a) भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश को खत्म करने या कम करने के उद्देश्य से संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की विस्‍तार से जांच करना;
(b) संगठन में संवेदनशील / भ्रष्टाचार में प्रवृत्‍त क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रों में तैनात कर्मियों पर नजर रखना;
(c) सिस्टम की विफलताओं और भ्रष्टाचार या कदाचार के होने का पता लगाने के लिए आकस्मिक निरीक्षण एवं नियमित निरीक्षण की योजना बनाना एवं लागू करना;
(d) संदिग्ध सत्‍यनिष्‍ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना; तथा
(e) अधिकारियों की ईमानदारी से संबंधित आचरण नियमों का शीघ्र पालन सुनिश्चित करना, जैसे कि
(i) वार्षिक संपत्ति रिटर्न;
(ii) अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए उपहार
(iii) बेनामी लेनदेन
(iv) निजी कंपनियों में कार्यरत या निजी व्यवसाय करने वाले रिश्तेदारों के बारे।

 मुख्‍य सतर्कता अधिकारी
डॉ. अनीता वी. पी
वैज्ञानिक-एसजी
आईपीआर, भाट गाँव
गांधीनगर – 382428
ईमेल: anitha @ ipr.res.in
फोन: 079 2396 2083 / 2282